हल्द्वानी स्थित मलिन बस्तियों के सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय स्वागत योग्यः मुजतबा मलिक
देहरादून
पूर्व दर्जाधारी राज्य मंत्री व कांग्रेस ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय महामंत्री एवं उत्तराखण्ड प्रभारी मुजतबा मलिक ने हल्द्वानी स्थित मलिन बस्तियों के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय को स्वागत योग्य बताया है। उन्होंने राज्य की पुष्कर सिंह धामी सरकार से हल्द्वानी की मलिन बस्तियों के लिए देहरादून की मलिन बस्तियों की भांति अध्यादेश जारी करने की भी मांग की है। इस अवसर पर कांग्रेस ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय महामंत्री मुजतबा मलिक ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने मानवीय मूल्यों की रक्षा करते हुए जो निर्णय दिया है वह हर प्रकार से स्वागत योग्य है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार, जिला प्रशासन तथा नगर निगम प्रशासन की गलतियों की सजा गरीब आदमी को नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा नियुक्त अधिवक्ताओं की उच्च न्यायालय में कमजोर पैरवी के कारण हल्द्वानी में वर्षो पूर्व बसे मलिन बस्तीवासियों के सामने जो स्थिति पैदा हुई थी उसके लिए पूरी तरह से सरकारी मशीनरी जिम्मेदार है। उन्होंने यह भी कहा कि जब रेलवे विभाग न्यायालय में 29 एकड़ भूमि का हलफनामा दे चुका है ऐसी स्थिति में अब 78 एकड़ भूमि का दावा गरीब जनता को उजाड़ने का षड़यंत्र है।
