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14 दिन के लिए बढ़ाई गई गालीबाज श्रीकांत त्यागी की न्यायिक हिरासत

नोएडा

पी के नोएडा सेक्टर 93-बी स्थित ग्रैंड ओमेक्स सोसायटी में महिला से अभद्रता करने के मामले में गिरफ्तार आरोपी श्रीकांत त्यागी को अभी जेल में ही रहना होगा, क्योंकि गालीबाज त्यागी की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए और बढ़ा दी गई है। श्रीकांत त्यागी की सोमवार को सूरजपुर कोर्ट में पेशी हुई थी। पेशी में 14 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई।
उल्लेखनीय है कि इससे पहले 9 अगस्त को स्थानीय अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। श्रीकांत त्यागी की बीते दिनों जमानत अर्जी भी खारिज हो गई थी। कोर्ट के आदेश के मुताबिक, श्रीकांत त्यागी मामले में पुलिस को 90 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल करनी है। चार्जशीट दाखिल होने के बाद ट्रायल यानी सुनवाई शुरू होगी। फिलहाल 26 तारीख को श्रीकांत की बेल पर सुनवाई होनी है। पुलिस की मानें तो 34 साल के श्रीकांत त्यागी को बीते दिनों नोएडा पुलिस ने मेरठ से गिरफ्तार किया था।
श्रीकांत त्यागी नोएडा स्थित सोसाइटी में एक महिला के साथ पांच अगस्त को मारपीट करने और उत्पीड़न करने के आरोप में जेल में है। आरोपी को घटना के चार दिन बाद नौ अगस्त को मेरठ से गिरफ्तार किया गया था। इससे पूर्व नोएडा पुलिस ने त्यागी को फरार घोषित किया था और उस पर 25 हजार रुपये के इनाम की भी घोषणा की थी, जिसके बाद त्यागी ने गौतम बुद्ध नगर जिले की एक अदालत में आत्मसमर्पण से संबंधित एक याचिका दायर की थी। दावा किया गया कि श्रीकांत त्यागी खुद को भाजपा से जुड़ा बताता है, जबकि पार्टी ने इससे इनकार किया।
श्रीकांत त्यागी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा- 419 (भेष बदलकर धोखाधड़ी), धारा-420 (धोखाधड़ी), धारा-482 (गलत संपत्ति पहचान) के तहत दर्ज किया गया है। धारा-482 के तहत मामला उसकी कार पर उत्तर प्रदेश के विधायकों के वाहन के लिए निर्धारित स्टीकर और सरकारी चिह्न लगे होने के आरोप में दर्ज किया गया।
गौरतलब है कि सेक्टर 93-बी स्थित ग्रैंड ओमेक्स सोसायटी में रहने वाली एक महिला ने सोसायटी में नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए श्रीकांत त्यागी द्वारा कुछ पेड़ लगाने पर आपत्ति जताई थी जिसके बाद त्यागी ने महिला से कथित तौर पर अभ्रद व्यवहार किया और उसे धक्का भी दिया था। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट हुआ था।