कार हड़पने पर कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज
हरिद्वार। कनखल पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ कार हड़पने के आरोप में कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार, अमित कुमार शर्मा निवासी देवनगर रावली महदूद ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि योगेश ठाकुर निवासी दयाल एन्क्लेव जमालपुर कलां कनखल से वर्ष 2018 में 3.75 लाख में कार खरीदी थी। जिसके बाद अमित ने कार को संभागीय परिवहन अधिकारी देहरादून से अपने नाम ट्रांसफर करवा लिया था। कुछ समय बाद अमित ने कार को बिकवाने के लिए योगेश से बात की। बातचीत के बाद योगेश ठाकुर कार को बेचने के लिए अपने साथ ले गया। आरोप है योगेश ठाकुर ने कार को फर्जी तरीक के किसी अन्य को बेच दिया। जब अमित ने कार वापस मांगी तो योगेश ठाकुर ने कार वापस नहीं की और जान से मारने की धमकी दी। कनखल थाना प्रभारी नितेश शर्मा ने बताया कि आरोपी योगेश ठाकुर के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।