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बीमा कम्पनी को 31.35 लाख का भुगतान करने का आदेश

काशीपुर। द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रितेश कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने सड़क दुर्घटना में मृत महिला के आश्रितों को 31.35 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। 31 जनवरी 2018 को काशीपुर निवासी प्रतिष्ठित व्यापारी तेज प्रकाश अरोरा अपनी पत्नि रश्मि अरोरा और रिश्तेदार गुजरात निवासी डॉ. शांति स्वरुप, किश्नू सतारिया, बालकृष्ण मदान और चंचल मदान के साथ कार से नैनीताल घूमने के बाद वापस काशीपुर आ रहे थे। इसी बीच बेलगड़ नहर के पास कार तेज गति से होने के कारण सड़क किनारे खड़े माइलस्टोन से टकरा गई और नहर में जा गिरी। हादसे में कार में बैठी रश्मि अरोरा, तेज प्रकाश अरोरा, रिश्तेदार डॉ.शान्ति स्वरूप और किशनू सतारिया की मौके पर ही मौत हो गई। बालकृष्ण मदान और चंचल मदान गंभीर रूप से घायल हो गये । घटना की प्रथम सूचना रिर्पोट हिमांशु अरोरा ने कोतवाली रामनगर में दर्ज कराई थी। मृतका रश्मि अरोरा के पुत्र सागर अरोरा ने अपने अधिवक्ता कैलाश चन्द्र प्रजापति के माध्यम से मुआवजे का वाद जिला जज उधमसिंह नगर की अदालत में दायर किया। जिसे बाद में सुनवाई के लिए द्वितीय अपर जिला जज की अदालत में भेजा गया। अधिवक्ता द्वारा पेश की गई उच्चतम न्यायालय की नजीरों, तर्कों से सहमत होकर तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन कर न्यायालय ने इंश्योरेस कम्पनी को मृतका के आश्रितों को 31.35 लाख रुपये छह प्रतिशत ब्याज समेत भुगतान करने का आदेश दिया।