उत्तराखण्ड

धर्मार्थ और शैक्षिक संस्थाओं को पुन: छूट प्रमाणपत्र लेना अनिवार्य

देहरादून। एक अप्रैल 2021 से पहले से आयकर छूट का लाभ ले रहीं धर्मार्थ और शैक्षिक संस्थाओं को पुन: छूट प्रमाणपत्र लेना अनिवार्य हो गया है। इन संस्थाओं को पुन: रजिस्ट्रेशन के लिए फार्म 10-ए भरना होगा। इसके लिए 25 नवंबर अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। सुभाष रोड स्थित आईसीएआई भवन में मंगलवार को हुए आयकर जागरूकता एवं जनसंपर्क अभियान में यह निर्णय लिए गए। इस दौरान धर्मार्थ और शैक्षिक संस्थाओं द्वारा प्राप्त किए जाने वाले आयकर छूट संबंधी प्रमाण पत्र 12-ए, 10 (23सी) और 80-जी के प्रावधानों में एक अप्रैल 2021 से परिवर्तन किए गए। आयकर अधिकारी कुन्तीश प्रकाश त्यागी ने बताया कि फार्म 10-ए भरने की अंतिम तिथि 30 जून 2021 निर्धारित की गई थी, लेकिन कुछ संस्थाएं छूट प्रमाणपत्र का नवीनीकरण नहीं कर पाई हैं। लिहाजा, तिथि आगे बढ़ाई गई है। आयकर निरीक्षक अनुराग त्योगी ने इस दौरान फार्म 10-ए को ऑनलाइन भरने की विस्तृत जानकारी दी। मौके पर आयकर आयुक्त (छूट) लखनऊ ज्योत्सना जौहरी, अपर आयकर आयुक्त (छूट) गाजियाबाद ऋचा रस्तोगी, आयकर निरीक्षक अनुराग त्यागी, राजेश गुप्ता, संजय मुनियाल, जसमीत चौधरी, रोमल जैन, साहेब आनंद, तेजंदर कौर आदि मौजूद थे।