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नशीला पदार्थ पिलाकर किया विधवा महिला से दुष्कर्म

रुड़की

विधवा महिला को नशीला पदार्थ पिलाकर उसी के घर में उससे दुराचार किया गया। बाद में उसे शादी का झांसा देकर उससे लाखों रुपये ऐंठ लिए गए। जब पीड़िता ने आरोपी पर शादी के लिए दबाव बनाया तो आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित महिला द्वारा कोर्ट में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसके आधार पर पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित तीन अन्य आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है। कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी एक महिला ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बताया कि कोतवाली क्षेत्र के गांव में उसका विवाह हुआ था। वह आज भी अपने पति के घर में ही रहती है। पीड़िता का कहना है कि वर्ष 2018 में उसके पति की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उसके पति द्वारा कराए गए बीमा की रकम उसे मिली थी। इसके अलावा गन्ना समिति से भी उसे रकम मिली थी। साथ ही फसल का पैसा भी उसके पास था। कुल मिलाकर उसके पास लाखों रुपये की रकम थी। पीड़िता का कहना है कि उसके भाई का एक मित्र उसके घर पर आने-जाने लगा। आरोप है कि एक दिन आरोपी उसके घर पर आया तब वह घर पर अकेली थी। आरोपी ने उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया। जिसके चलते वह बेहोश हो गई तथा आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में जब उसे होश आया तो उसने आरोपी को फोन पर घटना के बारे में पूछताछ की। कहा कि वह इस संबंध में पुलिस में शिकायत करेगी। लेकिन आरोपी ने उसे मना लिया तथा उससे शादी का वादा कर डाला।
पीड़िता का कहना है कि कुछ दिनों के बाद आरोपी ने उसे अपने कारोबार में लगाने के लिए दस लाख रुपये उधार मांगे। साथ की कहा कि वह उन रुपयों का उसे हर महीने लाभ भी देता रहेगा। पीड़िता का कहना है कि उसने उसे रुपये दे दिए। इस प्रकार उसने कई बार अपने अन्य साथियों के खाते में भी उससे लाखों रुपये ट्रांसफर कराये। करीब 16 लख रुपये की रकम जब महिला आरोपी को दे चुकी तो उसने अपनी रकम वापस मांगी। तो आरोपी ने ढाई लाख रुपये की रकम उसके खाते में वापस की। बाद में वादा किया कि जल्द ही वह पूरी रकम वापस कर देगा, लेकिन आरोपी ने रकम वापस नहीं की।
आरोप है कि आरोपी ने महिला के साथ लगातार दुष्कर्म किया जाना जारी रखा। पीड़ित महिला ने जब उस पर शादी के लिए दबाव बनाया तो आरोपी ने उसे साफ तौर पर इनकार कर दिया। कहा कि यदि उसने इस संबंध में किसी से कोई बात कही तो वह उसे जान से मार डालेगा। पीड़िता का कहना है जिसके बाद उसके द्वारा कोतवाली पुलिस को तहरीर दी गई। लेकिन कार्रवाई न होने पर उसने कोर्ट में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। वरिष्ठ उप निरीक्षक धर्मेंद्र राठी ने बताया कि पीड़ित महिला के कोर्ट में दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर पुलिस ने मुख्य आरोपी शुभम निवासी ग्राम मंडावली, अंकुर निवासी ग्राम लिब्बाहरेडी तथा दीपक निवासी अज्ञात के खिलाफ प्रभावी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की है।